भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में मप्र सरकार को झटका; याचिका खारिज की, लोधी को राहत
प्रहलाद लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पुरुशेन्द्र कौरव ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि विधायक प्रहलाद लोधी 17 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने लोधी की सजा पर 2 महीने तक यानि 7 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी थी।
सरकार को घटिया हरकतों से बाज आना चाहिए
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि विधायक प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। स्पीकर ने विधायक को असंवैधानिक तरीके से अयोग्य घोषित किया था। प्रदेश सरकार ने घटिया हरकत की और एक महीने तक क्षेत्र की जनता को अपने जनप्रतिनिधि से वंचित रखने का महापाप किया। प्रहलाद लोधी जी के मामले में जब हाईकोर्ट ने सज़ा को स्टे कर दिया था, तो अयोग्यता भी स्वतः समाप्त हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। सरकार ने जो ओछी हरकत की है, वह लोकतंत्र का गला दबाने वाली है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली है