फर्जी मुकदमे में वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्र कैद की सजा एवं 5 लाख 10 हजार का जुर्माना , SC ST मुकदमे में.....

फर्जी मुकदमे में वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्र कैद की सजा एवं 5 लाख 10 हजार का जुर्माना , SC ST मुकदमे में..... अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम और दुराचार जैसे मामलों में झूठा फंसाकर लोगों का जीवन बर्बाद करने के एक प्रकरण में लखनऊ की विशेष अदालत के एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस निर्णय में आरोपी अधिवक्ता को आजीवन कारावास की सजा के साथ ₹5,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि लखनऊ के एसीपी राधारमण सिंह ने पूजा रावत द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर एक प्रकीर्ण वाद (सुपुर्दन प्रार्थना पत्र) दाखिल किया था। एसीपी राधारमण सिंह के अनुसार, पूजा रावत ने लखनऊ निवासी अरविंद यादव और उनके भाई अवधेश यादव के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि किराए के कमरे के कब्जे को लेकर पूजा रावत और अधिवक्ता परमानंद गुप्ता ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए यह झूठा मुकदमा ...